इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की, यह कहते हुए कि धार्मिक स्थान प्रार्थना के लिए होते हैं और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अधिकार का विषय नहीं है. याचिकाकर्ता के पास 'लोकस' नहीं था, क्योंकि वह मुतवल्ली नहीं था.
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